बलौदाबाजार, 23 जनवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बलौदाबाजार- भाटापारा दीपक सोनी ने निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा उच्च अधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने पर प्रधान पाठक क़ो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में निलंबित प्रधान पाठक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिमगा नियत किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला माता देवालय भाटापारा क़ो मतदान केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। 23 फ़रवरी 2025 क़ो भाटापारा स्थित अतिरिक्त कलेक्टर के कार्यालय में नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र लेने क़ी कार्यवाही क़ी जा रही थी उसी दौरान उक्त स्कूल क़ी प्रधान पाठक श्रीमती जसमीन राजसिंह के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर उनके विद्यालय क़ो मतदान केंद्र के रूप में अधिसूचित किये जाने पर दुर्व्यवहार करते हुए उक्त मतदान केंद्र में निर्वाचन नहीं होने देने क़ी बात क़ी गई एवं रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। प्रधान पाठक का यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत होने के कारण दंडनीय है। सिविल सेवा आचरण नियम के तहत प्रधान पाठक श्रीमती जसमीन राजसिंह क़ो निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता क़ी पात्रता होगी।