छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 मई से 8 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश, आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन जज नियुक्त

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 मई से 8 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान न्यायालय में नियमित सुनवाई स्थगित रहेगी, लेकिन अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था के तहत वेकेशन स्पेशल जज नियुक्त किए गए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (ज्यूडिशियल) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

जारी अधिसूचना के अनुसार, हाईकोर्ट का समर वेकेशन औपचारिक रूप से 12 मई से शुरू होगा, लेकिन 10 मई को शनिवार अवकाश होने के कारण 9 मई को अंतिम कार्य दिवस रहेगा। अवकाश के दौरान भी हाईकोर्ट की रजिस्ट्री खुली रहेगी और नए मामले दायर किए जा सकेंगे।

ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सिविल, आपराधिक और रिट याचिकाओं के नए व लंबित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सभी अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन जज हर मंगलवार और गुरुवार को अदालत की कार्यवाही करेंगे। इसके तहत 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई के अलावा 3 और 5 जून को अवकाशकालीन बेंच मामलों की सुनवाई करेगी।

नए और लंबित जमानत प्रार्थना पत्रों को स्वतः सूचीबद्ध किया जाएगा, जिनके लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य अर्जेंट मामलों के लिए समर वेकेशन में सुनवाई हेतु अलग से आवेदन देना होगा। यदि कोई मामला निर्धारित वेकेशन जज के समक्ष न पहुंचे, तो उसे आगामी वेकेशन जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

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