शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई: मनेन्द्रगढ़ बीईओ सुरेन्द्र जायसवाल निलंबित शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में गंभीर अनियमितताओं पर गिरी गाज, वरिष्ठता सूची में हेरफेर और नियमों की अनदेखी के आरोप

शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई: मनेन्द्रगढ़ बीईओ सुरेन्द्र जायसवाल निलंबित

शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में गंभीर अनियमितताओं पर गिरी गाज, वरिष्ठता सूची में हेरफेर और नियमों की अनदेखी के आरोप

रायपुर, 10 जून 2025
सरगुजा संभाग में शिक्षा विभाग के कामकाज में गड़बड़ियों को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संभागीय आयुक्त के निर्देश पर की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, सुरेन्द्र जायसवाल पर शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के दौरान वरिष्ठता सूची में हेरफेर करने, विषयों की गलत जानकारी प्रस्तुत करने और चक्रिय नियमों के पालन में लापरवाही जैसे गंभीर आरोप हैं।

तीन प्रमुख अनियमितताओं का उल्लेख

1. माध्यमिक शाला लेदरी में वरिष्ठता के बावजूद श्रीमती गुंजन शर्मा को अतिशेष घोषित किया गया।

2. प्राथमिक शाला चिमटीमार में नियुक्ति तिथि के अनुसार श्रीमती अर्णिमा जायसवाल को अतिशेष माना जाना चाहिए था, लेकिन श्रीमती संध्या सिंह को सूची में रखा गया।

3. माध्यमिक शाला साल्ही में शिक्षक श्री सूर्यकांत जोशी के विषय की गलत जानकारी दी गई और विषय चक्र का उल्लंघन किया गया।

 

निलंबन आदेश की कानूनी आधार

आयुक्त ने इसे कर्तव्य में लापरवाही और स्वैच्छाचारिता करार देते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की है। निलंबन की अवधि में श्री जायसवाल का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नियत किया गया है।

इस निलंबन से जिले के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है, वहीं इस कार्रवाई को प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।