रायपुर 26 फ़रवरी 2026 : रायपुर शहर के अत्यधिक व्यस्त मार्गों पर यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रैली, जुलूस और शोभायात्राओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र), पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा 22 फरवरी 2026 को भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर यह निर्णय लिया गया।
प्रतिवेदन में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इन मार्गों पर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन , रैली या शोभायात्रा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई थी। इस अनुशंसा से सहमति जताते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जनहित और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निम्न क्षेत्रों को प्रतिबंधित घोषित किया गया है,
रायपुर के जीई रोड, मालवीय रोड, सदर बाजार और एमजी रोड सहित व्यस्त मार्गों पर रैली, जुलूस और शोभायात्रा निकालने पर दो माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।
