संजू पैकरा/बलौदाबाजार, 3 मार्च 2026।
छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010, 2013 एवं नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन पर छुईहा स्थित ओमकार मल्टीस्पेस्लिटी हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार अस्पताल के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) बलौदाबाजार एवं नर्सिंग होम एक्ट की जिला स्तरीय चिकित्सा विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन को छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के अध्याय-दो की संबंधित धारा के कंडिका 3 के तहत अनुज्ञा पत्र के निरस्तीकरण अथवा निलंबन के लिए 30 दिवस का नोटिस जारी किया गया था।
अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किए जाने पर उसे असंतोषजनक पाया गया। शिकायत एवं जांच रिपोर्ट में अधिनियम 2010, 2013 की धारा 10 के अनुसूची अंतर्गत अस्पताल एवं नर्सिंग होम से संबंधित कंडिका 7.2, धारा 14 के अनुसूची-7 के नियम 3 के उपकंडिका (1), (2) एवं (11) तथा धारा 17 के उपबंधों का उल्लंघन पाया गया।
उक्त उल्लंघनों के आधार पर अस्पताल को जारी अनुज्ञा पत्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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