रायपुर 09 अप्रैल 2026 : अग्रवाल और सिंधी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी रेगुलर बेल खारिज कर दी है, लेकिन अंतरिम बेल पर 3 महीने के लिए जेल से बाहर आएंगे। दिसंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।
अमित बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिया का कहना है कि, उन्हें 3 महीने के लिए अंतरिम बेल मिली है। जबकि आपत्तिकर्ता के वकील सुनील ओटवानी का कहना है कि, नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है। अमित बघेल को 3 महीने का पैरोल दिया गया है।
दरअसल, 5 महीने पहले रायपुर वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा टूटने पर अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर टिप्पणी की थी। जिसके बाद रायपुर में अलग-अलग थानों में मामले दर्ज किए गए थे। उनके खिलाफ तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों में कुल 14 एफआईआर दर्ज की गई थीं।
