सोमवार को प्रदेश में ट्रांसफर बैन हटाने के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक हुई थी। मंत्रिमंडल की उपसमिति की अनुशंसा पत्र तैयार हो गयी है। वहीं अनुशंसा पत्र भी सामने आ गया है। इस साल के लिए ट्रांसफर नीति की इस अनुशंसा पत्र को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजी जाएगी। हालांकि इसकी अभी अधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।
इस अनुशंसा पत्र के अनुसार जिलास्तर पर ट्रांसफर 16 अगस्त से 15 सितंबर तक और राज्य स्तर पर ट्रांसफर 16 सितंबर से 30 सितंबर तक करने का उल्लेख किया गया है। जिला स्तर पर ट्रांसफर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद कलेक्टर जारी करेंगे। वहीं राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा किए जाएंगे।
वर्ग 3 और 4 कर्मचारियों की संख्या का 10 फीसदी ही ट्रांसफर होगा। वर्ग 1 और 2 में 15 फीसदी ट्रांसफर होगा। स्कूल विभाग के लिए भी अलग से ट्रांसफर नीति जारी की जाएगी। ऐसा कोई ट्रांसफर नहीं होगा की स्कूल शिक्षक या विषय शिक्षक विहीन हो जाए।