रायपुर 20 अगस्त 2026 : छत्तीसगढ़ न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने PSC से चयनित 56 नए सिविल जजों की पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही न्यायिक प्रशासन में फेरबदल करते हुए 15 न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश भी जारी किए गए हैं। नए आदेश के बाद संबंधित न्यायिक अधिकारियों को निर्धारित स्थानों पर पदभार संभालना होगा।
PSC से चयनित 56 सिविल जजों की नियुक्ति
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को अब न्यायिक सेवा में नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के तहत कुल 56 नए सिविल जजों की अलग-अलग न्यायिक स्थानों पर पोस्टिंग की गई है।

नए सिविल जजों को आवंटित न्यायालयों और जिलों में जाकर अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। इससे प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में न्यायिक कामकाज को गति मिलने की उम्मीद है।
29 अगस्त तक देनी होगी जॉइनिंग
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नवनियुक्त सिविल जजों को 29 अगस्त 2026 तक अपने संबंधित जिले में जॉइनिंग देनी होगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
जॉइनिंग के बाद नए न्यायिक अधिकारियों के सामने मामलों की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भी नए अधिकारियों के पदभार ग्रहण से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
15 न्यायिक अधिकारियों का भी तबादला
56 नए सिविल जजों की पोस्टिंग के साथ ही हाईकोर्ट ने 15 न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश भी जारी किए हैं। इन अधिकारियों को भी आदेश के अनुसार नई जगह पर जिम्मेदारी संभालनी होगी।
न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण को न्यायिक प्रशासन की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। नई पदस्थापना के बाद संबंधित न्यायालयों में कामकाज की जिम्मेदारियों में भी बदलाव होगा।
न्यायिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
प्रदेश के अलग-अलग न्यायालयों में नए सिविल जजों की नियुक्ति से न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। नए अधिकारियों के आने से मामलों की सुनवाई और लंबित प्रकरणों के निपटारे की प्रक्रिया को गति मिल सकती है।
खासकर ऐसे न्यायालय जहां न्यायिक अधिकारियों की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, वहां नई पोस्टिंग से कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलने की संभावना है।
हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी संबंधित न्यायिक अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पदभार ग्रहण करना होगा। 29 अगस्त की डेडलाइन को देखते हुए नए सिविल जजों के लिए जॉइनिंग प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी।
न्यायिक सेवा में नई नियुक्तियों और तबादलों के इस फैसले को प्रदेश की न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।
