1st October From New Rules : अक्टूबर 2026 की शुरुआत के साथ आम लोगों से जुड़े कई नियमों और कीमतों में बदलाव हुआ है। इन बदलावों का असर LPG सब्सिडी, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), जन्म-मृत्यु पंजीकरण और कमर्शियल LPG सिलिंडर पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप LPG सब्सिडी लेते हैं, FD कराने की योजना बना रहे हैं या किसी जरूरी दस्तावेज के लिए जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवा रहे हैं, तो नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है।
LPG सब्सिडी के लिए BAA जरूरी
1 अक्टूबर 2026 से LPG सब्सिडी से जुड़े नियमों में बदलाव लागू हुआ है। सब्सिडी का लाभ लेने वाले ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) महत्वपूर्ण हो गया है।
जिन ग्राहकों ने अभी तक BAA पूरा नहीं कराया है, उन्हें इसे पूरा करना होगा। हालांकि, BAA नहीं कराने पर LPG सिलिंडर की बिक्री पूरी तरह बंद नहीं होगी। ग्राहक सिलिंडर खरीद सकेंगे, लेकिन उन्हें बाजार कीमत चुकानी पड़ सकती है और सब्सिडी का लाभ नहीं मिल सकता है।
