RBI का बड़ा एक्शन! Paytm Payments Bank अब Scheduled Banks की सूची से बाहर

नई दिल्ली 08 October 2026 :  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm Payments Bank Limited (PPBL) को देश के मान्यता प्राप्त Scheduled Banks यानी अनुसूचित बैंकों की सूची से आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया है। यह कार्रवाई बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद की गई है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को RBI Act, 1934 की Second Schedule से हटा दिया गया है।

केंद्रीय बैंक की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंकों की सूची से बाहर करने की अधिसूचना 31 जुलाई 2026 को जारी की गई थी। इसके बाद इसे सितंबर में Gazette of India में प्रकाशित किया गया। आरबीआई की यह कार्रवाई बैंक के खिलाफ लंबे समय से चल रही नियामकीय कार्रवाई की अगली कड़ी मानी जा रही है।

लाइसेंस रद्द होने के बाद RBI की बड़ी कार्रवाई

आरबीआई ने नियमों और नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। केंद्रीय बैंक के अनुसार, बैंक का संचालन और कुछ गतिविधियां जमाकर्ताओं के हितों के लिए भी हानिकारक पाई गई थीं।

बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद अब उसे Scheduled Banks की सूची से बाहर कर दिया गया है। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

जनवरी 2024 से शुरू हुई थी सख्त कार्रवाई

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई अचानक नहीं हुई। केंद्रीय बैंक ने जनवरी 2024 में बैंक के खिलाफ कई कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद बैंक के नए डिपॉजिट लेने, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कई अन्य बैंकिंग सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी।

हालांकि, ग्राहकों को अपने उपलब्ध बैलेंस को निकालने की अनुमति दी गई थी। आरबीआई ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक के मौजूदा बैलेंस से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए आवश्यक व्यवस्था भी की थी।

2022 में नए ग्राहकों को जोड़ने पर लगी थी रोक

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पहले भी आरबीआई की नियामकीय कार्रवाई के दायरे में आ चुका था। मार्च 2022 में आरबीआई ने बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था। इसके बाद बैंक के संचालन और अनुपालन से जुड़े मामलों की जांच और निगरानी जारी रही।

समय के साथ नियामकीय चिंताओं के चलते बैंक पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ता गया और अंततः बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

अब Scheduled Bank नहीं रहा Paytm Payments Bank

आरबीआई की ताजा कार्रवाई के बाद Paytm Payments Bank अब Scheduled Bank की सूची का हिस्सा नहीं है। केंद्रीय बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि PPBL को RBI Act, 1934 की Second Schedule से बाहर कर दिया गया है।

इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई की नियामकीय कार्रवाई अब एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। बैंकिंग कारोबार को बंद करने की प्रक्रिया भी इसी क्रम में आगे बढ़ी है।

Paytm Payments Bank पर RBI की कार्रवाई: मुख्य बातें

  • Paytm Payments Bank को Scheduled Banks की सूची से बाहर किया गया।
  • बैंक को RBI Act, 1934 की Second Schedule से हटाया गया।
  • RBI ने 31 जुलाई 2026 को संबंधित अधिसूचना जारी की थी।
  • सितंबर 2026 में अधिसूचना Gazette of India में प्रकाशित हुई।
  • बैंक का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका है।
  • जनवरी 2024 में बैंक पर कई कारोबारी प्रतिबंध लगाए गए थे।
  • मार्च 2022 में नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाई गई थी।

Paytm Payments Bank Latest News: RBI की यह कार्रवाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों से चल रही नियामकीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैंक के लाइसेंस रद्द होने के बाद उसे अनुसूचित बैंकों की सूची से बाहर करना बैंकिंग क्षेत्र में उसकी स्थिति को औपचारिक रूप से समाप्त करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।