छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के लिए जरूरी खबर, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की बढ़ी तारीख

रायपुर 02 नवंबर 2026 : छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और नाम-पते सहित अन्य गलत जानकारियों में सुधार कराने के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले इसके लिए 30 अक्टूबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अब पात्र मतदाता 3 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इस फैसले से उन लोगों को अतिरिक्त समय मिल गया है, जो किसी कारणवश निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर पाए थे।

चक्रवात और बारिश के कारण बढ़ाई गई तारीख

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला प्रदेश में चक्रवात अर्नब के प्रभाव और लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित होने को देखते हुए लिया है। जिला कलेक्टरों ने आयोग से दावा-आपत्ति की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था।

आयोग ने आम नागरिकों और पात्र मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत अब लोगों को मतदाता सूची में जरूरी बदलाव कराने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा।

6 नवंबर तक होगा दावा-आपत्तियों का निराकरण

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 3 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों का निराकरण 6 नवंबर 2026 तक किया जाएगा।

इसके बाद सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने पर 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से संबंधित शेष कार्यक्रम पहले की तरह ही जारी रहेगा।

दिसंबर में होने हैं नगरीय निकाय चुनाव

छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम चुनाव और उपचुनाव को देखते हुए मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। जिन नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं, वहां के पात्र मतदाता इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं।

आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

वोटर लिस्ट में नाम और जानकारी ऐसे करें चेक

मतदाता अपने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्धारित स्थानों पर जाकर मतदाता सूची का निःशुल्क निरीक्षण कर सकते हैं। यदि सूची में नाम दर्ज नहीं है तो नाम जुड़वाने के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं, नाम, पता या अन्य विवरण में गलती होने पर सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।