BJP विधायक पुरंदर मिश्रा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, युवक पर पुलिस ने दर्ज की FIR

रायपुर 14 जुलाई 2026 : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। प्राप्त शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपी की सोशल मीडिया एक्टिविटी खंगालने में जुट गई है।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता की अर्जी पर गंभीरता से विचार करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है:

  • धारा 296 (अश्लील कृत्य और गाने): सार्वजनिक स्थान पर या डिजिटल माध्यम से दूसरों को परेशान करने वाले अश्लील कृत्य या शब्दों का प्रयोग करने पर यह धारा लगाई जाती है।

  • धारा 353(2) (गलत/भ्रामक जानकारी फैलाना): विभिन्न समुदायों के बीच नफरत, दुश्मनी या द्वेष पैदा करने के इरादे से सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर झूठी रिपोर्ट या भ्रामक बयान प्रसारित करने के मामले में यह धारा लागू होती है।

सोशल मीडिया अकाउंट्स की होगी पड़ताल

तेलीबांधा थाना के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की साइबर सेल और तकनीकी टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है।

“शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल मामले की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। आरोपी के सोशल मीडिया पोस्ट, उसके प्रोफाइल अकाउंट और उससे जुड़े अन्य संबंधित तकनीकी तथ्यों की गहन पड़ताल की जा रही है। डिजिटल साक्ष्यों को जुटाने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।” — पुलिस आधिकारिक बयान

आगे की कार्रवाई और पुलिस की अपील

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी युवक के अकाउंट से किए गए पिछले पोस्ट्स और उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस कृत्य के पीछे कोई अन्य मंशा तो नहीं थी। जांच पूरी होते ही आरोपी की गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है।

रायपुर पुलिस ने इस मामले के साथ ही आम जनता और युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया (जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स) का उपयोग जिम्मेदारी से करें। किसी भी ऐसी पोस्ट को शेयर या फॉरवर्ड न करें जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़े या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।