हाईकोर्ट पहुंची पीड़िता, बोली- IPS रतनलाल डांगी मामले की जांच IAS अधिकारी से कराई जाए

बिलासपुर 02 अगस्त  2026 :  छत्तीसगढ़ के चर्चित आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी से जुड़े मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले की पीड़िता ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। याचिका के माध्यम से पीड़िता ने मांग की है कि मामले की जांच वर्तमान में नियुक्त आईपीएस अधिकारियों के बजाय किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से कराई जाए, ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके।

पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने हाईकोर्ट में यह याचिका प्रस्तुत की है। याचिका में जांच की वैधानिकता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

जांच के अधिकार पर उठाए सवाल

रिट याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में जिन आईपीएस अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें इस मामले की जांच करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसे में उनकी ओर से की जा रही जांच की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं।

पीड़िता का कहना है कि संवेदनशील और चर्चित मामलों में जांच ऐसे अधिकारी से कराई जानी चाहिए, जिस पर किसी प्रकार का हितों का टकराव या प्रशासनिक प्रभाव न हो।

वरिष्ठ IAS अधिकारी से जांच की मांग

याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि मामले की जांच किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी या स्वतंत्र सक्षम प्राधिकारी को सौंपी जाए। पीड़िता का तर्क है कि इससे जांच प्रक्रिया पारदर्शी होगी और सभी पक्षों के साथ न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा।

याचिका में यह भी कहा गया है कि निष्पक्ष जांच ही न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है।

हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की अपील

पीड़िता ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए जांच एजेंसी और जांच अधिकारी को लेकर उचित दिशा-निर्देश जारी करे। याचिका में यह भी मांग की गई है कि जांच ऐसी व्यवस्था के तहत कराई जाए, जिस पर किसी प्रकार का संदेह न हो।

माना जा रहा है कि हाईकोर्ट प्रारंभिक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब भी मांग सकता है।