रायपुर। नकली दवाओं से जुड़े एक गंभीर प्रकरण में लापरवाही और सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में राज्य शासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक औषधि नियंत्रक संजय कुमार नेताम को निलंबित कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, संजय कुमार नेताम पर आरोप है कि उन्होंने कार्यालयीन समय के दौरान प्रकरण से जुड़े आरोपियों के साथ सार्वजनिक स्थान पर बैठक की। इतना ही नहीं, उन्होंने संबंधित मामले की फाइल भी आरोपियों को दिखाई। इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर कदाचार मानते हुए शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन पाया।

जांच में आचरण नियमों का उल्लंघन प्रमाणित
प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि अधिकारी का यह आचरण सेवा की गरिमा और नियमों के विपरीत है। इसके बाद राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत निलंबन का आदेश जारी किया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी का तबादला
इस मामले के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी राखी सिंह ठाकुर भी मौके पर मौजूद थीं। शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से जशपुर स्थानांतरित कर दिया है।
निलंबन अवधि में नवा रायपुर मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान संजय कुमार नेताम का मुख्यालय कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
