चीनी एक्सपोर्ट पर केंद्र सरकार की बड़ी रोक, 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा फैसला

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी Directorate General of Foreign Trade (DGFT) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ITC (HS) कोड 1701 14 90 और 1701 99 90 के तहत आने वाली चीनी की एक्सपोर्ट नीति को “प्रतिबंधित” श्रेणी से बदलकर “निषिद्ध” कर दिया गया है।

सरकार के इस फैसले में कच्ची चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर रोक शामिल है। बताया जा रहा है कि देश में कम उत्पादन की आशंका और बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनी रहे और आम लोगों पर महंगाई का असर कम हो।

नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि यह रोक 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी या फिर अगले आदेश तक लागू रहेगी। यदि सरकार इस अवधि को आगे नहीं बढ़ाती है, तो चीनी की एक्सपोर्ट नीति दोबारा “प्रतिबंधित” श्रेणी में वापस आ जाएगी।

सरकार के इस फैसले का असर चीनी उद्योग, निर्यात कारोबार और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है।