स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन: मित्तल हॉस्पिटल 3 महीने के लिए आयुष्मान योजना से सस्पेंड

रायपुर 27 जुलाई 2026 : राजधानी रायपुर के अवंती बाई चौक स्थित मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (मित्तल हॉस्पिटल) के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अनियमितता पाए जाने पर अस्पताल को तीन महीने के लिए योजना से निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार मामला आयुष्मान योजना के तहत इलाज करा रहे एक मरीज से जुड़ा है। आरोप है कि अस्पताल ने मरीज से नकद राशि वसूली, जबकि संबंधित सर्जरी भी नहीं की गई। शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच कराई, जिसमें अस्पताल प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया।

जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। हालांकि, प्रक्रिया कुछ समय तक लंबित रही। बाद में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं और छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी ने संयुक्त रूप से निर्णय लेते हुए मित्तल हॉस्पिटल को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से तीन माह के लिए निलंबित कर दिया।

स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को निर्देश दिए हैं कि संबंधित मरीज से ली गई करीब एक लाख रुपये की राशि वापस की जाए। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना के लाभार्थियों से अनधिकृत रूप से पैसे वसूलने, इलाज में लापरवाही बरतने या योजना के नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज पूरी तरह नियमों के अनुरूप होना चाहिए। यदि किसी अस्पताल के खिलाफ लाभार्थियों से अवैध वसूली या अन्य अनियमितताओं की शिकायत सही पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।