मेरठ 14 अक्टूबर 2026 : मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके प्रेमी साहिल को भी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। जिला अदालत ने मुस्कान और साहिल को 30 सितंबर को दोषी करार दिया था. दोनों को आज दोपहर 4 बजे सजा सुनाई जानी है. जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत दोनों की सजा पर आज अपना फैसला सुनाएगी. मुस्कान ने 3 मार्च 2025 को बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में सीमेंट में छिपा दिया था. 126 तारीखों में चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी माना था.
कोर्ट ने ये भी माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की
कोर्ट ने ये भी माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की. फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, ‘अपराध समाज में भय का माहौल पैदा करता है. सभी सबूतों की जांच के बाद यह साफ हो गया कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की और सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की. कोर्ट ने दोनों दोषियों को सजा के बारे में अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया था, जिसके बाद सजा का ऐलान किया जाना था. अदालत ने 19 सितंबर को ही दोषसिद्धि पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि समाज में इस प्रकार के जघन्य अपराध के लिये अपराधियों को उचित सजा मिलनी चाहिए, जिससे समाज में स्पष्ट संदेश जाए.
सौरभ राजपूत की मां यानी कि मुस्कारन की सास कोर्ट जाने से पहले मंदिर में पूजा पाठ कर रही हैं, ताकि उनके बेटे को न्याय मिल सके. वह नवरात्रि में मां दिर्गा ने अपने बेटे के लिए इंसाफ और मुस्कान-साहिल के लिए सजा की प्रार्थना कर रही हैं.
