रेलवे यात्रियों की बल्ले-बल्ले! अब टिकट काउंटर से भी ले सकेंगे यात्रा बीमा

रायपुर 26 अक्टूबर 2026 : ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब रेलवे आरक्षण काउंटर (PRS) से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी वैकल्पिक यात्रा बीमा लेने की सुविधा मिलने जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में यह व्यवस्था 27 अक्टूबर 2026 से शुरू होने की जानकारी दी गई है। इससे काउंटर से आरक्षित टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी बेहद कम प्रीमियम में बीमा सुरक्षा लेने का विकल्प मिलेगा।

अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से ऑनलाइन ई-टिकट बुक करते समय उपलब्ध थी। नई व्यवस्था के तहत यात्री टिकट बनवाते समय अपनी इच्छा से बीमा का विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि, बीमा लेना अनिवार्य नहीं होगा और इसका लाभ पॉलिसी में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार ही मिलेगा।

45 पैसे में ₹10 लाख तक का बीमा कवर

रेलवे की वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) के तहत पात्र रेल दुर्घटनाओं और अन्य निर्धारित घटनाओं में यात्रियों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। उपलब्ध पॉलिसी विवरण के अनुसार, प्रति यात्री बीमा प्रीमियम ₹0.45 यानी 45 पैसे है। इस प्रीमियम में सभी लागू कर शामिल बताए गए हैं।

बीमा योजना के तहत मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं:

  • मृत्यु होने पर: ₹10 लाख तक।
  • स्थायी पूर्ण दिव्यांगता: ₹10 लाख तक।
  • स्थायी आंशिक दिव्यांगता: ₹7.50 लाख तक।
  • अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा खर्च: ₹2 लाख तक।
  • पार्थिव शरीर के परिवहन का खर्च: ₹10,000 तक।

ध्यान दें कि बीमा राशि का भुगतान संबंधित पॉलिसी की शर्तों, दुर्घटना की प्रकृति और पात्रता के आधार पर किया जाएगा।

काउंटर से टिकट बुक करते समय कैसे मिलेगा बीमा?

नई व्यवस्था के तहत यात्री रेलवे आरक्षण काउंटर पर टिकट बनवाते समय यात्रा बीमा का विकल्प चुन सकेंगे। इसके लिए सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) और IRCTC आरक्षण प्रणाली में जरूरी तकनीकी बदलाव कर रहे हैं।

बीमा लेने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

  1. रेलवे आरक्षण काउंटर पर आरक्षित टिकट बनवाएं।
  2. काउंटर कर्मचारी से वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा के बारे में जानकारी लें।
  3. बीमा लेने के लिए अपनी सहमति दें।
  4. अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं।
  5. निर्धारित प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करें।
  6. पॉलिसी से संबंधित जानकारी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त करें।

किन यात्रियों को मिलेगा यात्रा बीमा का लाभ?

योजना के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले कन्फर्म और RAC टिकट वाले यात्रियों को बीमा लेने की सुविधा मिल सकती है। आंशिक रूप से कन्फर्म आरक्षण वाले यात्री भी पॉलिसी के नियमों के अनुसार पात्र हो सकते हैं।

वहीं, बिना बर्थ या सीट के यात्रा करने वाले पांच साल से कम उम्र के बच्चे इस बीमा कवर में शामिल नहीं हैं।

कुछ विशेष परिस्थितियों में डायवर्ट की गई पात्र ट्रेनों, VIKALP योजना के तहत आवंटित ट्रेनों और रेलवे की ओर से उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक परिवहन से संबंधित यात्राओं पर भी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बीमा सुरक्षा मिल सकती है।

बीमा क्लेम करने के लिए क्या करना होगा?

अगर यात्रा के दौरान कोई पात्र रेल दुर्घटना या बीमा पॉलिसी में शामिल घटना होती है, तो यात्री या उनके परिजन पॉलिसी के नियमों के अनुसार बीमा क्लेम कर सकते हैं।

बीमा क्लेम की प्रक्रिया और भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी। इसके लिए पॉलिसी दस्तावेज में दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा।

रेलवे अधिकारियों की ओर से आरक्षण काउंटरों पर तैनात कर्मचारियों को नई सुविधा की प्रक्रिया समझाने के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही, व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने के लिए तकनीकी समस्याओं की निगरानी भी की जाएगी।