संजू पैकरा/बलौदाबाजार 28 मार्च 2026
उपभोक्ता आयोग ने लगाया जागरूकता शिविर, अधिकारों की दी जानकारी

बलौदाबाजार, 27 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशानुसार 25 मार्च को बलौदाबाजार नगर के आजाद चौक में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नगरवासियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।
जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता, सदस्य शारदा सोनी एवं हरजीत सिंह चावला ने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तु और सेवाएं प्राप्त करना उनका कानूनी अधिकार है। उन्होंने लोगों को खरीदारी करते समय वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, मात्रा, बीमा, बैंकिंग, ऑनलाइन खरीददारी और अन्य सेवाओं में सतर्कता बरतने की सलाह दी।
अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, मिलावट, अधिक मूल्य वसूली या सेवा में कमी होने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत और ई-हियरिंग प्रणाली की जानकारी भी दी गई, जिससे उपभोक्ता घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।
शिविर में लोगों को दैनिक जीवन में सावधानी बरतने, वस्तुओं की एक्सपायरी डेट, एमआरपी और गुणवत्ता चिन्ह (आईएसआई, एगमार्क) जांचने तथा हर खरीद पर बिल लेने की सलाह दी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया।
