इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि FIR दर्ज कर मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर किया जाए और इसकी विस्तृत जांच कराई जाए।
यह आदेश कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाया गया था।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI को जांच सौंपने का निर्देश दिया है, जिससे आरोपों की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित की जा सके।
इससे पहले 28 जनवरी 2026 को MP-MLA कोर्ट ने इसी याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि मामले में न तो हाईकोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश पारित हुआ है, साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा नागरिकता संबंधी कोई नया या ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया था।
अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है और राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। CBI जांच के बाद ही आरोपों की सच्चाई सामने आ पाएगी।
