पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने के दिए निर्देश

रायपुर 22 जुलाई 2026 :  छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर Rajesh Chauhan पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि Jindal Steel Limited में ट्रांसपोर्ट का ठेका दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 17.52 लाख रुपये की ठगी की गई। मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब यह कानूनी जांच के दायरे में आ गया है।

न्यायालय ने पुलिस को दिए जांच के निर्देश

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या दीवान की अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 175(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर लिया। अदालत ने संबंधित पुलिस थाने को मामले की जांच पूरी करने और अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को अब शिकायत में लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच करनी होगी। इसमें लेन-देन से जुड़े दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण शामिल होगा।

शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाए?

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसे जिंदल इस्पात लिमिटेड में ट्रांसपोर्ट कार्य दिलाने का भरोसा दिलाया गया था। इसी भरोसे में उसने अलग-अलग किश्तों में कुल 17 लाख 52 हजार रुपये दिए। लेकिन बाद में न तो ठेका मिला और न ही रकम वापस की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि कई बार संपर्क करने के बावजूद उसे केवल आश्वासन मिलता रहा।

इसके बाद उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और पुलिस कार्रवाई की मांग की।

FIR दर्ज होने की प्रक्रिया तेज

अदालत के निर्देश के बाद अब संबंधित थाना पुलिस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जाएगी।

हालांकि, इस मामले में पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

राजेश चौहान भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट और वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट में सक्रिय रहे हैं। उनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप सामने आने के बाद खेल जगत में भी इस मामले की चर्चा शुरू हो गई है।