रायपुर 15 सितम्बर 2026 : छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में सैकड़ों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) खारिज कर दी है। इसके बाद 400 से अधिक वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों की नियुक्ति और ज्वाइनिंग का रास्ता साफ होने की उम्मीद बढ़ गई है। लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है।
सरकार की SLP हुई खारिज
कांस्टेबल भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की गई थी। सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के प्रभावी होने की स्थिति बन गई है। ऐसे में वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
400 से ज्यादा अभ्यर्थियों को राहत
इस फैसले का सीधा फायदा 400 से अधिक वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों को मिलने की संभावना है। ये उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे।
अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद के कारण उनकी ज्वाइनिंग अटकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से सरकार की SLP खारिज होने के बाद अब उन्हें नियुक्ति मिलने की उम्मीद जगी है।
हाईकोर्ट के आदेश को मिला बल
मामले में पहले हाईकोर्ट ने वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
अब शीर्ष अदालत द्वारा SLP खारिज किए जाने से हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने की स्थिति मजबूत हुई है। हालांकि, नियुक्ति की वास्तविक प्रक्रिया संबंधित विभाग की ओर से निर्धारित नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत पूरी की जाएगी।
अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी सामने आने के बाद वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। उम्मीदवार लंबे समय से नियुक्ति की मांग को लेकर प्रयासरत थे।
अभ्यर्थियों की नजर अब पुलिस विभाग और राज्य सरकार की ओर से जारी होने वाले अगले आदेश पर है। उन्हें उम्मीद है कि विभाग जल्द ही दस्तावेज सत्यापन और ज्वाइनिंग से जुड़ी प्रक्रिया शुरू करेगा।
