रायपुर 22 सितम्बर 2026 : राजधानी रायपुर में धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर निगम ने मांस-मटन की बिक्री और पशुवध को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नगर निगम क्षेत्र में तीन अलग-अलग दिनों में मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। निगम के आदेश के मुताबिक, धार्मिक पर्वों के अवसर पर पशुवध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान संबंधित दुकानों को पूरी तरह बंद रखना अनिवार्य होगा।
22 सितंबर को डोल ग्यारस पर प्रतिबंध
नगर निगम के आदेश के अनुसार 22 सितंबर 2026 को डोल ग्यारस के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री और पशुवध पर रोक रहेगी। इस दिन मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाली दुकानों को भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
निगम प्रशासन ने संबंधित व्यवसायियों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करते हुए निर्धारित तारीख पर दुकानें बंद रखें।
25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी
इसके बाद 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भी मांस-मटन की बिक्री और पशुवध प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक पर्व को देखते हुए निगम ने शहर में मांस बिक्री से संबंधित गतिविधियों को बंद रखने का निर्देश दिया है।
अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में शामिल है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक आयोजन और पूजा-अर्चना करते हैं।
26 सितंबर को पर्युषण पर्व और संवत्सरी
नगर निगम के आदेश के मुताबिक 26 सितंबर 2026 को दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व, संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के अवसर पर भी मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इस दिन भी पशुवध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
जैन समाज में पर्युषण पर्व को विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है। संवत्सरी के अवसर पर क्षमा और आत्मचिंतन से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
नियम नहीं मानने पर हो सकती है कार्रवाई
नगर निगम ने संबंधित दुकानदारों और व्यवसायियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंधित दिनों में यदि कोई दुकान खुली पाई जाती है या पशुवध एवं मांस बिक्री की गतिविधि होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
निगम प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों को आदेश के पालन की निगरानी करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।
