नई दिल्ली 22 जून 2026 : वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। करदाताओं को समय पर रिटर्न फाइल करने की सलाह दी गई है, क्योंकि देरी होने पर जुर्माना, ब्याज और कुछ कर लाभों से वंचित होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, जिन लोगों की आय कर योग्य है या जिनका टीडीएस (TDS) कटा है, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल कर देना चाहिए। समय पर रिटर्न फाइल करने से रिफंड मिलने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AI, डेटा एनालिटिक्स और विभिन्न पोर्टलों के जरिए बैंक खातों, TDS, शेयर-म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और विदेश यात्रा तक की जानकारी जुटाकर ITR में दी गई जानकारी से मिलाता है।
